लोकेशन - सोनभद्र
प्रदीप चौबे
स्लग - ज्येष्ठ खान अधिकारी मामले में भेजी गई अंतिम रिपोर्ट खारिज
खान अधिकारी के खिलाफ दर्ज मामले की दोबारा होगी विवेचना
सीओ को प्रार्थना पत्र में दिए गए तथ्यों पर विवेचना का आदेश
एंकर - सोनभद्र। ज्येष्ठ खान अधिकारी शैलेंद्र सिंह को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही। चोपन पुलिस की ओर से भेजी गई अंतिम रिपोर्ट अदालत ने खारिज कर दी है। मामले में सीओ को पीड़ित दलित की तरफ से कोर्ट में दाखिल प्रार्थना पत्र में दिए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आगे की विवेचना करने का आदेश दिया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार चोपन थाना क्षेत्र के मारकुंडी बीड़ी गोदाम के सामने टायर पंचर की दुकान चलाने वाले अशोक पासवान ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर आरोप लगाया था कि गत तीन फरवरी को उनके यहां एक ट्रक चालक पंचर टायर बनवाने आया। उसी दौरान ज्येष्ठ खान अधिकारी गार्ड-चालक के साथ वाहन से पहुंचे और उसे पैर से मारते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। उक्त मामले में कोर्ट के आदेश पर चोपन पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और आरोपों को झूठा बताते हुए अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी। इस पर कोर्ट से वादी को नोटिस भेजा गया। पीड़ित ने प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दाखिल कर पुलिस रिपोर्ट को गलत बताया और दावा किया कि उस पर लगातार सुलह के लिए दबाव बनाया गया। बगैर गवाहों का बयान दर्ज किए और कुछ लोगों का बनावटी बयान दर्ज कर रिपोर्ट दाखिल की गई है। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी आबिद शमीम की अदालत ने मामले की सुनवाई की और पाया कि पीड़ित की तरफ से वर्णित तथ्यों और केस डायरी के अवलोकन से मामले में आगे की विवेचना की जरूरत है। कोर्ट संबंधित सीओ को आदेश दिया कि प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर अग्रिम विवेचना कर कोर्ट को अवगत कराएं।