वहिदानगर। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय न्यायाधीश कमलेश कुमारी ने बृहस्पवितार को जबरन रुपये वसूली के मामले में गाली-गलौच देने के साथ ही जान से मारने की धमकी देने के दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
सिविल लाइन पावर हाउस रोड भदोही निवासी अशोक कुमार गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि प्रवीन कुमार कोठारी निवासी कोठारी स्पेनसर्स प्रा0 लि0 57/66 इंडस्ट्रियल एरिया रानी बाजार, कोटगेट, जिला बीकानेर, राजस्थान ने बकाया रुपये की जबरन वसूली करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायाधीश कमलेश कुमारी ने प्रवीन कुमार कोठारी को धमकी देने और जबरन वसूली का दोषी पाते हुए 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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