सुप्रीम कोर्ट का आदेश: दिल्ली-NCR नहीं, पूरे देश भर में आवारा कुत्तों पर नया नियम लागू
शीर्ष कोर्ट के आवारा कुत्तों से जुड़े आदेश की पांच अहम बातें
सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के निर्देश में संशोधन किया
कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी जगह पर छोड़ेंगे, जहां से उन्हें उठाए थे
लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली-NCR नहीं, पूरे देश भर में आवारा कुत्तों पर नया नियम लागू होगा। सभी आवारा कुत्ते नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद शेल्टर होम से वापस अपने एरिया में छोड़े जाएंगे। हालांकि।आक्रामक और रेबीज वाले कुत्ते शेल्टर होम में ही रखे जाएंगे। खुले में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर भी बैन। रहेगा।
जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि आवारा कुत्तों को पकड़ने के संबंध में अदालत का पहले दिया गया निर्देश यथावत रहेगा। कोर्ट ने अब इस आदेश में कुछ संशोधन कर दिया है। इन बदलावों का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि आक्रामक व्यवहार वाले या रेबीज से ग्रस्त कुत्तों का टीकाकरण किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि आवारा कुत्तों को नसबंदी के बाद आश्रय स्थलों से छोड़ा जा सकता है। हालांकि, आक्रामक व्यवहार वाले या रेबीज से ग्रस्त कुत्तों को आश्रय स्थलों में ही रखा जाएगा।
आवारा कुत्तों का टीकाकरण किया जाएगा और उन्हें उसी क्षेत्र में छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था। आक्रामक कुत्तों और रेबीज से ग्रस्त कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा।
आवारा कुत्तों को सड़कों पर खाना नहीं खिलाया जा सकता। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) आवारा कुत्तों के लिए निर्धारित भोजन क्षेत्र बनाएगा। सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाते पाए जाने पर संबंधित कानूनी ढांचे के तहत कार्रवाई की जाएगी।
निर्धारित भोजन क्षेत्रों के पास नोटिस बोर्ड लगाए जाएंगे, जिनमें बताया जाएगा कि आवारा कुत्तों को केवल ऐसे क्षेत्रों में ही खाना खिलाया जाएगा। नगर निकायों की ओर से विशेष रूप से नगरपालिका वार्ड में आवारा कुत्तों की आबादी और सघनता को ध्यान में रखते हुए भोजन क्षेत्र बनाए जाएंगे।
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